भोपाल।मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में पशुओं के उपयोग पर सख्ती से रोक लगा दी है. इस बारे में सभी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं.
आदेश का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई :मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार पशुओं का प्रचार में उपयोग नहीं करेगा. भारत के संविधान के अनुच्छेद-51 क (छ) के मूल कर्त्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की अपेक्षा की गई है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 और वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम-1972 में प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है.