बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई की बढ़ेंगी मुश्किलें! गिरफ्तारी की उठी मांग - सम्यक समाज का बागेश्वर के भाई के खिलाफ प्रदर्शन
बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन अबतक गिरफ्तारी नहीं की है. इसको लेकर सम्यक समाज संघ और ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया. शालिग्राम का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे दलित की शादी में अभद्रता करते नजर आए थे.
बागेश्वर धाम के छोटे भाई ने लोगों को पीटा
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Published : Feb 25, 2023, 2:27 PM IST
सम्यक समाज का धीरेंद्र शास्त्री के भाई के खिलाफ प्रदर्शन
भोपाल/छतरपुर।बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर के कथित भाई शालिग्राम गर्ग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. बीते दिनों शालिग्राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अबतक गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस बात से नाराज ग्रामीणों ने छतरपुर जाकर एसपी कार्यालय का घेराव किया. उन्होंने नारा लगाते हुए मांग की है कि, जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ धाराएं बढ़ाई जाएं.
सम्यक समाज संघ का एसपी कार्यालय में धरना:बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम गढ़ा में बीते दिनों छोटे भाई शालिग्राम का दलित की शादी में कट्टा लेकर फायरिंग के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया था. शालिग्राम पर कार्रवाई न करने को लेकर ग्रामीणों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है. इसी बात को लेकर शनिवार को ग्रामीणों और सम्यक समाज संघ ने एसपी ऑफिस जाकर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस घटना में आरोपी पर पुलिस ने सही धाराएं नहीं लगाई थी. हंगामा देख एसपी सचिन शर्मा भी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और नीचे बैठकर उनकी पूरी बात सुनी. ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंप आरोपी के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जाने की मांग की है.
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क्या है मामला: बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई कहे जाने वाले शालिग्राम 11 फरवरी को गढ़ा ग्राम के एक शादी समारोह में पहुंचे थे. यहां वे मुंह में सिगरेट और हाथ में कट्टा लिए हुए चल रहे थे, शादी समारोह में शालिग्राम गालियां देते हुए कट्टा दिखाकर एक राई नृत्य को रोकने की बात कह रहे थे. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई ने शादी समारोह में दलितों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी थी. जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. मामला बढ़ता देख पुलिस ने शालिग्राम गर्ग के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 , 323, 506, 427 के अलावा एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
एसपी ने वायरल वीडियो को नहीं प्रमाण:पूरे मामले में एसपी सचिन शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, "पीड़ित पक्ष ने जिस तरह से बयान दिए हैं, उसी तरह से मामला दर्ज किया है. वायरल वीडियो को प्रमाण नहीं माना जा सकता है. अगर वायरल वीडियो का ओरिजिनल वीडियो मिलता है तो उसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा. वहां से पुष्टि होने के बाद ही एफआईआर में धाराएं बढ़ाई जा सकती है."