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उपचुनाव: मतदान से पहले इन विज्ञापनों पर लगी रोक !

मध्यप्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के एक दिन पहले राजनीतिक दलों को विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विज्ञापन की विषय सूची का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा. विज्ञापनों का प्रमाणीकरण मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति करेगी.

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Published : Oct 24, 2020, 11:12 AM IST

Political advertising certification mandatory
बिना प्रमाणीकृत राजनीतिक विज्ञापन पर रोक

भोपाल। मध्यप्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रिंट मीडिया में 2 और 3 नवंबर को प्रकाशित होने वाले वि‍ज्ञापनों का एक दिन पहले प्रमाणीकरण करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह प्रमाणीकरण राज्‍य एवं जिला स्‍तर पर गठित एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति) द्वारा किया जाएगा.

संयुक्‍त मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित बुंदस ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव में 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप कैलेण्डर और स्वीप प्लान के अंतर्गत स्वीप गतिविधियां कराई जा रही है. इसमें जागरूकता वाहन, ऑटो-रिक्शा, दीवार लेखन, फ्लेक्स, होर्डिंग और अन्य प्रचार-प्रसार की साप्ताहिक गतिविधियां शामिल हैं. किसी भी राजनीतिक दल/अभ्यर्थी या अन्य संगठन/व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में 2 और 3 नवम्बर को विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विज्ञापन की विषय सूची को, जिला एवं राज्य स्तरीय, जैसी भी स्थिति हो एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक होगा.

अशोकनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 32 में 190 जागरूकता वाहन, 8 ऑटो-रिक्शा, 1850 दीवारों पर लेखन, 120 फ्लेक्स और 82 होर्डिंग्स लगाए गए हैं. साथ ही अन्य गतिविधियों में 240 मुनादी, 190 रैलियां, 120 मेंहदी प्रतियोगिताएं कराई गई. विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 34-मुंगावली में 150 जागरूकता वाहन, 6 ऑटो-रिक्शा, 1610 दीवारों पर लेखन, 90 फ्लेक्स और 60 होर्डिंग्स लगाए गए. साथ ही अन्य गतिविधियों में 210 मुनादी, 160 रैलियां और 90 मेंहदी प्रतियोगिताएं कराई गई.

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