भोपाल।प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा-2019 में आयु की गणना 1 जनवरी 2020 की बजाय 1 जनवरी 2019 से की जाए. विज्ञापन में परीक्षा देने वाले आवेदकों की आयु गणना 1 जनवरी 2020 से किए जाने के संबंध में आवेदकों ने सामान्य प्रशासन मंत्री से शिकायत की थी कि इस निर्णय से कई आवेदक ओवरेज हो गए हैं. जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं.
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प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 में आयु की गणना 1 जनवरी 2020 की बजाय 1 जनवरी 2019 से की जाए.
पात्र आवेदक हो रहे वंचित
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह को दिेए पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 की आयु गणना 1 जनवरी 2018 से ही की गई थी. इसलिए राज्य सेवा परीक्षा 2019 की गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जानी चाहिए. आवेदकों ने मंत्री को पत्र में बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में आयु गणना की तारीख 1 जनवरी 2019 के स्थान पर 1 जनवरी 2020 लिख दी गई है. जिससे पात्र आवेदक परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए हैं. इस त्रुटि को तुरंत सुधार किया जाए.
कार्मिक मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भी दिए गए थे निर्देश
इस संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री ने 27 नवंबर को कार्मिक मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भी पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2019 है.