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अगस्ता वेस्टलैंड डील: रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक से कोर्ट का इनकार

रतुल पुरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की है. पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था.

रतुल पुरी

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Published : Aug 17, 2019, 7:19 PM IST

नई दिल्ली/ भोपाल। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में रतुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस याचिका पर स्पेशल जज अरविंद कुमार सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है. कोर्ट ने ईडी को 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट 19 अगस्त को करेगी.

बता दें कि कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की है. पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

अगस्ता वेस्टलैंड डील से संबंधित है मामला

रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलिकॉप्टर डील में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. इसी मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है कि आखिर रतुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया?

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