Uniform Civil Code: भोपाल में UCC को लेकर शहर काजी की अपील, मुसलमानों से मांगी राय - undefined
युनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों से राय मांगी गई है. भोपाल शहर के काजी ने 14 जुलाई तक युसीसी को लेकर सलाह मांगी है.
Etv Bharat
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Published : Jun 29, 2023, 10:42 PM IST
भोपाल। ईदगाह में हुई ईदुज्जुहा की नमाज के बाद भोपाल में शहर काजी ने कॉमन सिविल कोड को लेकर अपील की है कि मुसलमान भाई 14 जुलाई तक की तय तारीख तक यूसीसी के मामले में लॉ कमीशन को अपनी राय भेजें. हांलाकि कॉमन सिविल कोड पर मुस्लिमों से मांगी गई राय की समयावधि को लेकर पहले देश में सवाल उठ चुके हैं . इसके पूर्व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पत्र लिखकर लॉ कमीशन को एतराज जताया था कि राय जानने के लिए केवल एक महीने की मियाद क्यों रखी गई है.
शहर काजी की अपील लॉ कमीशन को राय भेजें:भोपाल में ईदगाह पर हुई ईदुज्जुहा की नमाज के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी. कॉमन सिविल कोड के मामले में भी ईद की नमाज के बाद ईदगाह से अपील भी की गई. शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने ETV Bharat से बातचीत में ये बताया कि मुस्लिम भाईयों से नमाज के बाद ये अपील की गई है कि वो कॉमन सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन की ओर से जो सुझाव मांगे गए हैं. 14 जुलाई की तय सीमा में वो सुझाव भेज दें.
भोपाल में युसीसी को लेकर अपील
फिर क्यों गर्माया यूसीसी का मुद्दा:कॉमन सिविल कोड का मुद्दा पीएम मोदी के भोपाल में दिए गए बयान के बाद फिर एक बार गर्मा गया है. असल में भोपाल में बूथ विस्तारकों के सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल ही हैं जो यूसीसी के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि अगर एक ही परिवार में रहने वाले सदस्यों के लिए अलग अलग नियम बन जाएंगे तो एक परिवार काम कर पाएगा. क्या ऐसा घर ठीक तरह से चल पाएगा. इसी तरह से देश का मामला है. कोई देश दो कानूनों से कैसे चल सकता है.
14 जुलाई तक यूसीसी पर मांगी गई है राय:लॉ कमीशन ने कॉमन सिविल कोड को लेकर आम लोगों की राय जानने एक महीने का समय दिया है. 14 जून को लॉ कमीशन की ओर से जो नोटिस जारी किया गया. उसके बाद 14 जुलाई तक एक महीने का समय तय किया गया है. इस एक महीने में यूसीसी को लेकर मुस्लिम वर्ग के आम लोगों को अपनी राय लॉ कमीशन को भेजने हैं.