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PMT घोटाले के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज - पीएमटी की एग्जाम में फर्जी निवास पत्र

पीएमटी घोटाले में 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.  इनमें से तीन आरोपी सीताराम शर्मा, हितेश अलावा और देवाशीष विश्वास ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा तीनों की याचिका को खारिज कर दिया गया है.

PMT scam
तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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Published : Jan 23, 2020, 5:43 PM IST

Updated : Jan 23, 2020, 6:58 PM IST

भोपाल। एसटीएफ ने कुछ दिनों पहले ही पीएमटी घोटाले के सभी 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें से तीन आरोपी सीताराम शर्मा, हितेश अलावा और देवाशीष विश्वास ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा तीनों की याचिका को खारिज कर दिया गया है. एसटीएफ के विरोध पत्र के आधार पर अदालत ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है.

तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

तीनों आरोपियों ने पीएमटी की एग्जाम में फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाए थे. इसके चलते व्यापम घोटाले में एसटीएफ ने इन्हें भी आरोपी बनाया है और कुछ दिन पहले ही एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज लगाने वालों में 10 लोगों को आरोपी बनाया था. सब के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई. एसटीएफ के विरोध पत्र के आधार पर कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दें व्यापमं घोटाला मध्यप्रदेश का सबसे चर्चित घोटाला रहा है.

वहीं एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि, अभी तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और एसटीएफ आगे की जांच कर रही है. जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से STF की टीम कार्रवाई करेगी.

Last Updated : Jan 23, 2020, 6:58 PM IST

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