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मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त, दो आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत की गई कार्रवाई - Rasuka on two people in bhopal

प्रदेश में लगातार सरकार के आदेश बाद मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, इसी क्रम में भोपाल कलेक्टर ने दो आरोपियों को रासुका की सजा सुनाई.

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने मिलावटखोरों के खिलाफ की कार्रवाई

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Published : Aug 23, 2019, 1:07 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार लगातार सख्त . इसी क्रम में मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की जाने लगी है. कलेक्टर के द्वारा दो खाद्य व्यापारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों ही व्यापारियों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं.

जिले के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो मावा व्यापारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने के आदेश देर रात जारी किए हैं. इस आदेश में बताया गया है कि श्री गणेशाय ट्रांसपोर्ट कंपनी मोर बाजार लश्कर ग्वालियर के लोचन सिंह ने अपने प्रतिनिधि मुस्ताक अली भोपाल के माध्यम से लगातार अमानक मावा एवं पनीर का परिवहन पिछले कुछ सालों से लगातार किया जा रहा था. खाद्य विभाग ने छापामार कर सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए लैब भेजे. रिपोर्ट आने पर मावा अमानक पाया गया, जिसपर कार्रवाई करते हुए अर्थदंड भी लगाया गया.

लेकिन दोनों व्यापारी अपनी आदत से मजबूर होने के चलते फिर वही काम करने में लगे थे. जिसके बाद प्रशासन ने फिर 3 अप्रैल 2019 को अमानक मावा परिवहन करते दोबारा पकड़ा. आरोपियों पर मामला दर्ज करके कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल के समक्ष पेश किया, कलेक्टर ने इन पर रासुका के तहत कार्रवाई की, आरोपी लोचन सिंह को भोपाल जेल और दूसरे आरोपी आफताब अली को केंद्रीय जेल रीवा भेजा गया.

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