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इंदौर में डॉक्टर और नर्स पर हमले पर सरकार का बड़ा फैसला, सभी आरोपियों पर 'रासुका' - राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

इंदौर की टाटपट्टी बाखल में हुई घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के आदेश जारी दिए है.

bhopal
भोपाल

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Published : Apr 3, 2020, 9:19 AM IST

Updated : Apr 3, 2020, 10:27 AM IST

भोपाल। इंदौर की टाटपट्टी बाखल में हुई घटना की देशभर में निंदा हो रही है. जिस तरह से इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की गई और इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की गई. इस घटना की हर जगह निंदा की जा रही है.दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है.

सीएम शिवराज सिंह चौहान का आदेश

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कर दिया है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चार दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है, इन सभी आरोपियों को रीवा के केंद्रीय जेल में रखा जाएगा.

सीएम ने दिए थे सख्त निर्देश

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे लोग इंसान नहीं है, ये लोग मानवता के दुश्मन है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की जान बचाने निकले हैं, उनके ऊपर किया गया हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा. उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. इन सभी लोगों को सख्त सजा देंगे.

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंदौर मनीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत चार आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजे जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. इन आरोपियों को केंद्रीय जेल रीवा में रखे जाने के आदेश दिए हैं.

घटना में जिन पर रासुका लगाई गई हैं उनके नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद गुलरेज, सोयब और मज्जू उर्फ़ मजीद हैं. ये सभी टाट पट्टी बाखल इंदौर के बाशिंदे हैं.

Last Updated : Apr 3, 2020, 10:27 AM IST

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