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वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करना पड़ा महंगा, भरना पड़ेगा जुर्माना

भोपाल के बैरसिया में वन परिक्षेत्र के बडली सर्किल के भोजापुरा बीट में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है. भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 60 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है.

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Published : Aug 28, 2020, 5:37 PM IST

भोपाल। बैरसिया वन परिक्षेत्र के बडली सर्किल के भोजापुरा बीट में वन विभाग की 150.315 हेक्टर /लगभग 400 एकड़ वन भूमि है. जिसमें सागौन, महुआ व पलाश के वृक्ष लगे हुए हैं. ये जमीन कई वर्षो से रिक्त पड़ी है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा मवेशियों को चराया जाता है. ग्रामीणों द्वारा कई वर्षो से प्लांटेशन बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक प्लांटेशन का काम व उसकी सुरक्षा की व्यवस्था वन विभाग द्वारा नहीं की गई. जिसके कारण 400 एकड़ वन भूमि में से लगभग 5 एकड़ भूमि पर ग्राम रमगढ़ा के कुछ लोगों ने वृक्षों को काटकर अतिक्रमण कर लिया था.

ग्राम रमगढ़ा के ही ग्रामीण ने इसकी शिकायत वन विभाग से की, शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बैरसिया वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेन्द्र कुमार चौहान ने मामले को संज्ञान में लेते हुए, डिप्टी रेंजर शम्भूदयाल सोनी, नाकेदार उमाशंकर यादव, सहित वन अमले को साथ मे लेकर मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके पर पाया कि, वृक्ष काटकर ट्रैंक्टर से प्लाऊ चलाया गया है और चारों तरफ बागड़ भी लगा दी गई है.

वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेन्द्र कुमार चौहान ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में आरोप बाबूलाल सहित 6 लोगों पर भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 60 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है, सात ही उन्होंने बताया कि, अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकरियों पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. वन भूमि पर प्लांटेशन बनाने का प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा.

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