भोपाल| प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई वचन पत्र क्रियान्वयन मंत्री परिषद समिति की बैठक मंत्रालय में सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक के दौरान सरकारी भर्ती में सामान्य और ओबीसी को उम्र सीमा में 2 साल की छूट दिए जाने पर सहमति बनी है. जिसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
राज्य सरकार ने सामान्य और ओबीसी वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए अपने वचन पत्र को निभाना शुरू कर दिया है. वचन पत्र के क्रियान्वयन के लिए बनी मंत्री परिषद की समिति में सरकारी भर्ती में दोनों वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 2 साल की छूट दिए जाने पर सहमति बन गई है. इसके अलावा परीक्षा फीस में 25 फ़ीसदी की छूट और साक्षात्कार के लिए आने-जाने पर द्वितीय श्रेणी का रेल और बस का पूरा किराया देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है. अब संबंधित विभाग इन प्रस्तावों को तैयार करेगा जिन्हें जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा और कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद से प्रदेश में लागू किया जाएगा.
मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक
सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के दौरान वचन पत्र के नौ बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है. मंत्री गोविंद सिंह ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वचन पत्र के बिंदुओं पर तत्परता से काम करें. समिति के फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सामान्य और ओबीसी के उम्मीदवार वर्दीधारी पदों के लिए 35 और गैर वर्दीधारी पदों के लिए 42 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे. अभी क्रमशः 33 और 40 साल आयु सीमा तय की गई है.