भोपाल| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार उद्योगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में संशोधन किया गया है. अब श्रम विभाग की 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया गया है. पूर्व में इन सेवाओं को 30 दिन में देने का प्रावधान था. इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है.
जारी अधिसूचना के अनुसार 'मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 की धारा-1 की उपधारा(4) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं का पंजीयन समय-सीमा में किया जाना, संविदा श्रम ( वि. एवं स.) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना, संविदा श्रम (विनियमन एवं समापित) अधिनियम 1970 की धारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 29 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञपित की अवधि की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना.
साथ ही संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति में मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 28 में संशोधन चाहे जाने पर निर्धारित समय-सीमा में संशोधन अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय-सीमा में प्रदाया किया जाना है.
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत कारखानों का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना है, दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं/मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणिकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण कर निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति प्रदाय किया जाना.