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सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की शत-प्रतिशत और कर्मचारियों की 50 फ़ीसदी उपस्थिति अनिवार्य - Amendment in Bhopal lockdown rules

प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है, इन नियमों को फिर से अनलॉक नियमों की तरह जारी किया गया है, और इस संशोधन आदेश के बाद शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की शत-प्रतिशत और कर्मचारियों की 50 फ़ीसदी उपस्थिति होनी अनिवार्य की गई है.

Bhopal News
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Published : Aug 18, 2020, 12:38 PM IST

भोपाल| प्रदेश में जारी कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मार्च माह में लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद स्थिति को सुधरता देख लॉकडाउन को हटा लिया गया था और अनलॉक वन की शुरुआत हुई थी. उस दौरान सरकार के द्वारा सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की शत-प्रतिशत और कर्मचारियों की 30 से 50 प्रतिशत उपस्थिति शुरू कर दी गई थी, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में संक्रमण एक बार फिर बढ़ने के बाद 10 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे दृष्टिगत रखते हुए सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को और कम कर दिया गया था लेकिन अब पूर्व में जारी किए गए आदेश को एक बार फिर संशोधित कर दिया गया है.

आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव ललित दाहिमा के द्वारा अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव एवं सचिव मध्यप्रदेश शासन एवं समस्त विभाग अध्यक्ष को आदेश जारी कर बताया गया है कि पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था वह केवल लॉकडाउन अवधि तक के लिए ही था जो 4 अगस्त को प्रातः 5 बजे समाप्त हो चुका है. इसका आशय यह है कि वर्तमान में भोपाल स्थित समस्त राज्य स्तरीय कार्यालयों में उपस्थिति विभागीय परिपत्र 20 मई 2020 के अनुसार दोबारा यथावत रहेगी और अधिकारी शत प्रतिशत एवं कर्मचारी 50 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

बता दें कि शहर में 23 जुलाई को 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था जिसके तहत पूर्व में दिए गए आदेश में परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन नया आदेश जारी ना होने के कारण शासकीय कार्यालयों में उपस्थिति ना के बराबर दर्ज की जा रही थी. शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों ने भी अपने कार्यालयों से दूरी बना रखी थी, ऐसी स्थिति में शासकीय कामकाज भी प्रभावित हो रहा था.

यही वजह है कि एक बार फिर से आदेश जारी कर यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि पूर्व में जो जा रही आदेश था उसे 4 अगस्त 2020 लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के साथ ही निरस्त माना जाए और जो आदेश 20 मई को जारी किया गया था उसके तहत दोबारा से शासकीय कार्यालय में उपस्थिति दर्ज हो.

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