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भिंड में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

भिंड जिला कलेक्टर द्वारा प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजो की संख्या को देखते हुए जिले में धारा 144 लगा दी गई है. साथ ही दुकान संचालकों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर गाइडलाइन का पालन कराए जाने के निर्देश दिये है.

The order issued by the collector.
कलेक्टर ने जारी किये आदेश.

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Published : Mar 22, 2021, 1:14 PM IST

भिंड।देश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते कई राज्यों की सरकारें दोबारा लॉकडाउन की तरफ रूख कर रही हैं. इसी क्रम में मध्य प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और टोटल लॉकडाउन जैसी घोषणा भी हो चुकी है. भिंड जिले में भी कलेक्टर सतीश कुमार ने संक्रमण को देख ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी है.

जिले में लगायी धारा 144

कोरोना महामारी से पूरा विश्व दहशत में है और भारत देश भी इससे अछूता नहीं है. एक ओर जहां कोरोना वैक्सीन का व्यापक तौर पर टीकाकरण अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है वहीं एक बार फिर नए कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है. भिंड ज़िले में भी चार नए संक्रमित पाए गए है जिसके बाद कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए है.

नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

भिंड जिले में धारा 144 लगायी जाने के साथ ही इसकी गाइडलाइन भी निर्धारित कर दी गई है. धारा 144 के दौरान जिला अंतर्गत दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को नियमित रुप से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करावाए जाने के साथ ही मास्क और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किये गए है. पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ निर्धारित अर्थदण्ड की कार्रवाई की जायेगी.

भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक, बाहर से आने वालों को जांच अनिवार्य

खुले मैदान, स्थान में आयोजित होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे ऐसे कार्यकमों की पूर्व अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना आवश्यक होगी. जिले में होली के जुलूस, रैली, मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. कोविड-19 संक्रमण के हॉट स्पाट क्षेत्रों से भिण्ड जिले में आने वाले सभी व्यक्तियों और यात्रियों को जल्द से जल्द फीवर क्लीनिक पर जांच कराना ज़रूरी होगा.

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