भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सूर्य नमस्कार को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. इस पर कोर्ट ने मसूद से पूछा है कि अगर सूर्य नमस्कार किसी धर्म की आराधना है, तो उसके साक्ष्य प्रस्तुत करें. वहीं मसूद अभी भी अपने बयान पर कायम है. मसूद का कहन है कि सूर्य नमस्कार मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए. मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसको लेकर आरिफ मसूद पर निशाना साधा और उन्हें देशद्रोही करार दिया. (congress leader arif masood on surya namaskar in mp)
क्या है सूर्य नमस्कार मामला
आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को शुरू हुई थी. यह यात्रा 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी. इसमें 75 करोड़ सूर्य नमस्कार प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं. 29 दिसंबर 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचना जारी कर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में इसके आयोजन की अनुमति दी है. यह आयोजन देश के 30 राज्यों में 30,000 से अधिक संस्थाओं में होने की उम्मीद है. इसमें विद्यार्थी शामिल होंगे. (surya namaskar project mp)
सूर्य नमस्कार पर क्या बोले आरिफ मसूद
ऐसे में इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में कहा गया है कि सूर्य नमस्कार उपासना के रूप में है, जिसमें मुस्लिम छात्रों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए. आरिफ मसूद ने याचिका में सूर्य नमस्कार को सूर्य उपासना बताया. कोर्ट ने इस पर विधायक आरिफ मसूद से साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है. इसकी अगली सुनवाई आठ फरवरी को होनी है.