MP Crime News: जानिए भिंड में बेरोजगार युवक को कोर्ट ने क्यों भेजा जेल, मुख्यमंत्री से है मामले का कनेक्शन - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
भिंड में एक बेरोजगार युवक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करना महंगा पड़ गया. अब उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है. आइए, बताते हैं कि आखिर भिंड न्यायालय ने इस युवक को जेल क्यों भेजा.
बेरोजगार युवक को भेजा जेल
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Published : Mar 1, 2023, 3:28 PM IST
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Updated : Mar 1, 2023, 3:41 PM IST
बेरोजगार युवक को भेजा जेल
भिंड।नेता, मंत्री, राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को अक्सर कोसा ही जाता है. लेकिन तरीका अभद्र हो तो ऐसा करने वाले को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. ऐसा ही हुआ भिंड के रहने वाला अवनीश त्रिपाठी के साथ. अवनीश शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुका है लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं हो सकी है. इससे परेशान होकर उसने उठाया ऐसा कदम, जिसने उसे नौकरी तो नहीं मिली बल्कि सलाखों के पीछे जाना पड़ गया.
नौकरी नहीं मिलने से परेशान था:दरअसल, नौकरी नहीं मिलने से परेशान होकर अवनीश ने सोशल मीडिया ट्विटर पर करीब एक महीने पहले मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमकर कोसा. उसने अभद्र टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री के लिए गालियां भी लिख डालीं. इस ट्वीट को उसने अपने हैंडल पर कई बार शेयर किया. इस पोस्ट की जानकारी भाजपा पदाधिकारी प्रदीप सिंह भदौरिया को लगी तो उन्होंने भिंड सिटी कोतवाली में अवनीश के खिलाफ FIR दर्ज करा दी. पुलिस ने भी जल्द ही उसे खोजकर जिला न्यायालय में पेश कर दिया.
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मुख्यमंत्री के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी:जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अवनीश सरकारी नौकरी नहीं मिलने से परेशान था. इस बात के लिए वह सीएम शिवराज को दोषी मानता था. इसी वजह से उसने अपने ट्विटर हैंडल पर अर्धनग्न होकर मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों से भरा वीडियो रिकॉर्ड कर शेयर किया था. श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट में पेश किए जाने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
कई धाराओं में मामला दर्ज:श्रीवास्तव ने कहा कि भले ही अवनीश परेशान था लेकिन मुख्यमंत्री को गालियां देना एक अवैधानिक और अनैतिक कार्य है. इसी वजह से उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 505, 294 और आईटी एक्ट के तहत धारा 67 में मामला दर्ज किया गया. कोर्ट में जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर केस आगे बढ़ाया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है. जल्द ही मामले में सुनवाई शुरू होगी.