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मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना: पात्र बच्चों के लिए SDM और SDOP ने दिए आदेश - SDM and SDOP gave approval orders for eligible children

शासन मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को की सहायता शासन करेगा. इसके लिए SDM और SDOP ने स्वीकृति आदेश दिए हैं. 21 वर्ष की आयु तक हर बच्चे को पांच - पांच हजार रुपए मध्यप्रदेश सरकार हर महीने देगी.

Chief Minister Child Welfare Scheme
मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना

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Published : Jun 16, 2021, 11:04 PM IST

भिंड।तहसील मिहोना में तहसीलदार राजेन्द्र मौर्य ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में तीन बच्चों के अनाथ होने की जानकारी दी थी, जिस पर SDM आरए प्रजापति और SDOP अवनीश बंसल ने बुधवार को मुहर लगा दी. गौरतलब है, कि इन तीन बच्चों की मां दो साल पहले चल बसीं थीं और पिता की भी इसी साल मार्च में कोरोना महामारी के कारण मौत हो गई. जिस कारण ये बच्चे अनाथ हो गए हैं और उनके खाने-पीने के भी लाले पड़े हुए हैं. इसीलिए अब मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के तहत शासन ने इन मासूमों की मदद करने का बेड़ा उठाया है.

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शासन उपलब्ध करवाएगा मासूमों को शिक्षा और चिकित्सा

कलेक्टर ने इस मामले संज्ञान लेते हुए सरकार से अनुमति लेने के बाद महिला-बाल विकास अधिकारी अजयदेव को आदेश दिए हैं. इस स्वीकृति आदेश में कहा गया है कि तीनों बच्चों को 21 वर्ष की उम्र तक पांच-पांच हजार रुपए हर महीने, इसके साथ ही आजीवन शिक्षा और चिकित्सा मध्यप्रदेश शासन उपलब्ध कराएगा. बुधवार को SDM आरए प्रजापति, SDOP अवनीश बंसल, तहसीलदार मिहोना राजेन्द्र मौर्य, महिला-बाल विकास अधिकारी अजयदेव, रोजगार सहायक प्रभंजन बरुआ और सरपंच ने गांव का दौरा किया और बच्चो से मुलाकात की.

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