मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर नाबालिग को दिल्ली ले गया आरोपी, विशेष न्यायालय ने सुनाई 10 साल जेल की सजा - rape accused jailed under pocso act in mp

मध्यप्रदेश के भिंड में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी बच्ची के साथ यह क्रूरतम व्यवहार है. लिहाजा कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि बच्ची को बहला-फुसलाकर दिल्ली और राजस्थान ले जाया गया, जहां उसके साथ गलत काम किया गया.

mp pocso court news
शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप

By

Published : Mar 15, 2023, 2:01 PM IST

Updated : Mar 15, 2023, 2:51 PM IST

भिंड। देहात थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को अलग-अलग धाराओं में 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी युवक शादी के नाम पर बहलाकर नाबालिग को घर से भगाकर नोएडा ले गया था. वहां शादी का नाटक कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि इस केस का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी (District Prosecuting Officer) अरविंद कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) (Special Public Prosecutor) कल्पना गुप्ता द्वारा किया गया था. मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि घटनाक्रम ढाई वर्ष पुराना है. जब 6 जून 2020 को पीड़ित नाबालिग अपने घर में सो रही थी. अगली सुबह जब परिजन ने देखा तो वह घर में नहीं थी. काफी ढूंढने के बाद भी जब नाबालिग का कुछ पता नहीं लगा तो पीड़ित पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने देहात थाने पहुंचा और FIR दर्ज कराई थी.

भिंड नाबालिग दुष्कर्म की 10 साल जेल की सजा

पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की FIR: पुलिस को दी जानकारी में फरियादी पिता ने शक जाहिर करते हुए बेटी के साथ पढ़ने वाले देहात थाना क्षेत्र के भारौलीपुरा निवासी मनोज गोयल पर शक जताया. उन्होंने कहा कि मनोज बहला-फुसला कर उनकी बेटी को अपने साथ कहीं ले गया है. पिता के शक के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जिसमें पाया कि आरोपी मनोज पीड़ित नाबालिग के साथ उसके स्कूल में पढ़ता था. दोनों 6 वर्ष से प्रेम प्रसंग में थे और शादी करना चाहते थे. पुलिस ने साइबर सेल की मदद और जानकारी के आधार पर ग्वालियर में आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया था.

मध्यप्रदेश से जुड़ी ये खबरें भी जरूर पढ़ें

नाबालिग को दिल्ली-राजस्थान ले गया था आरोपी:आरोपी से पूछताछ में पता लगा कि 6 जून की रात आरोपी के कहने पर नाबालिग पीड़िता बिना घर में किसी को बताए आधी रात उससे मिलने बगिया चली गयी थी. जहां से आरोपी उसे अपने साथ इटावा होते हुए आगरा से नोएडा ले गया. यहां कापासेडा दिल्ली बॉर्डर के पास एक कमरा किराए पर लिया और 10 दिन तक वहां रुके. इस बीच कमरे में ही आरोपी ने पीड़ित नाबालिग की मांग भरकर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी की और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए. 10 दिन बाद वह पीड़िता को लेकर राजस्थान के शाहजहांपुर और फिर जयपुर भी ले गया. इसके बाद वह उदयपुर से बस के जरिये नाबालिग को ग्वालियर लाया, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया था.

शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप

अलग-अलग धाराओं में मिला कठोर कारावास:इस घटनाक्रम के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर मामले को भिंड जिला न्यायालय में पेश किया. ढाई वर्ष बाद अब इस मामले में षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अपना फैसला सुनाया है. आरोपी मनोज गोयल को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए धारा 366 के तहत 5 साल की सजा और 1 हज़ार रुपये का अर्थदंड, IPC की धारा 376(1) 10 वर्ष का कठोर कारावास और ढाई हजार रुपये का अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 साल का कठोर कारावास और 2500 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.

Last Updated : Mar 15, 2023, 2:51 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details