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हेड कांस्टेबल की हत्या का मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

विशेष न्यायालय ने प्रधान आरक्षक उमेश बाबू की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 25, 2019, 11:06 PM IST

हेड कांस्टेबल की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

भिंड। प्रधान आरक्षक उमेश बाबू की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. हत्या की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई थी.

दोषी को आजीवन कारावास की सजा

CCTV फुटेज से हुआ था खुलासा
घटना ऊमरी थाना परिसर में 9 सितंबर 2018 को घटित हुई थी, जिसका सनसनीखेज CCTV फुटेज भी सामने आया था. हेड कांस्टेबल की हत्या मामले में आरोपी विष्णु को कोर्ट ने दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की के साथ ही 5 हजार रुपये की सजा सुनाई है. घटना के एक अन्य आरोपी मान सिंह के खिलाफ सबूत नहीं होने से उसे दोष मुक्त किया गया.

क्या था पूरा मामला
लारौली पुलिस विष्णु राजावत को बाजार में उत्पात मचाने के अपराध में पकड़कर थाने लाई थी, तभी विष्णु का दोस्त मान सिंह थाने आया, दोनों के बीच बातचीत हुई और इसके कुछ देर बाद विष्णु ने कम्प्यूटर कक्ष के सामने बने बरामदे में काम कर रहे उमेश बाबू और पहरेदार आरक्षक गजराज सिंह को धारदार हथियार से हमला कर दिया.जिसमें उमेश बाबू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी .

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