रतलाम।आलोट खाद गोदाम में हुई लूट के मामले में फरार विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत अर्जी को इंदौर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है. (MLA Manoj Chawla bail application rejected) विधायक मनोज चावला और उनके सहयोगियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज है. (Ratlam Fertilizer Loot Case) विधायक के खिलाफ धारा 353, 332, 392 धाराओं में केस दर्ज है. कांग्रेस विधायक मनोज चावला व उनके साथियों पर खाद गोदाम से 21 बोरी खाद लूटने का आरोप है. इसके अलावा गोदाम पर खाद वितरण कर रहे कर्मचारियों से मारपीट का भी आरोप है.
जमानत अर्जी पर आपत्ति:थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर ने बताया कि, 10 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित मध्य प्रदेश विपणन संघ के गोदाम पर खाद लूट डकैती एवं अन्य धाराओं में फरार विधायक मनोज चावला द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी इंदौर न्यायालय (विशेष जनप्रतिनिधि ) में लगाई थी. जिसकी सुनवाई बुधवार को न्यायधीश द्वारा की गई. आलोट पुलिस थाने से भी मामले को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी पर आपत्ति पेश की थी. जिस पर न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.