बैतूल। एमपी सरकार ने नए साल 2022 से पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की हैं. गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैयार है, और हर जगह पहरा दे रही है. इसके तहत मास्क के बिना सार्वजनिक स्थल पर आवाजाही की पाबंदी होगी. नए साल को लेकर अपर जिला दंडाधिकारी श्यामेन्द्र जायसवाल ने बैठक ली. उन्होंने कहा कि नव वर्ष के आगमन पर 31 दिसंबर की रात में होने वाले सभी कार्यक्रमों की अनुमति नाइट कर्फ्यू जारी होने के कारण सिर्फ रात 11 बजे तक होगी. रात 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. अगर कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
रात 10.30 बजे से अपने दुकानों पर लगा लें ताला
पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर ने ढाबा, होटल और लॉन संचालकों को कहा कि सभी ढाबा, होटल, लॉन संचालक यह सुनिश्चित करें कि रात 11 बजे के बाद किसी भी तरह की बुकिंग ना हो. साथ ही अपने जगहों को रात 10.30 बजे से ही बंद करना शुरू कर दें, ताकि सभी 11 बजे से पहले घर पहुंच जाएं.
वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सभी ढाबा, होटल, लॉन संचालक अपने प्रतिष्ठान में कोविड प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से पालन करवाएंगे. प्रशासन ने संचालकों से कहा है कि वो चेक करें कि उनके स्टाफ को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगी हो, और अगर नहीं लगी है तो लगवा लें. अपने परिसर में कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दें. 31 दिसंबर को सभी ढाबा, होटल, लॉन संचालक अपने परिसर को आवश्यक रूप से सैनिटाइज करवा लें, ताकि संक्रमण का खतरा न बढ़े. वहीं परिसर में जो भी लोग मौजूद रहेंगे उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है. प्रवेश द्वार पर कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित शासन के दिशा-निर्देशों को सूचना बोर्ड जरूर लगाया जाए. थर्मल स्कैनर से सभी का टेंपरेचर भी चेक करें.