बैतूल।छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का आमला से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है. सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है. बुधवार को इस आशय के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए हैं. जिससे निशा बांगरे की महत्वाकांक्षाओं को तगड़ा झटका लगा है. हालांकि उन्होंने इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है. बता दें कि धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए छुट्टी नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने 22 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
निशा बांगरे पर यह हैं आरोप: आदेश में निशा बांगरे पर आरोप है कि उन्होंने शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचरण किया है. सामान्य विभाग के अपर सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उनके इस्तीफे को अमान्य कर दिया गया है. निशा बांगरे ने आमला में अपने नवनिर्मित घर के गृहप्रवेश कार्यक्रम और सर्वधर्म शांति सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के अनुमति मांगी थी, उनको सामान्य प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी. जिसके बाद बांगरे ने 22 जून को सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा भेज दिया था. साथ ही बांगरे ने सरकार पर पिछली तारीखों में नोटिस जारी करने का आरोप लगाया था. अब सामान्य प्रशासन विभाग ने जांच का हवाला देकर उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है.
कोर्ट जाएंगी निशा:शासन ने डिप्टी कलेक्टर पर शासन के निर्देशों का पालन ना करने और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया. इससे पहले बांगरे इस्तीफे पर कोई निर्णय नहीं करने को लेकर कोर्ट गई थी, जिस पर कोर्ट ने शासन को 30 दिन में निर्णय लेने का समय दिया था. इसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इस्तीफा नामंजूर करने का आदेश जारी किया है. वहीं, इस मामले में निशा बांगरे ने कहा कि वह शासन के आदेश को कोर्ट में चैलेंज करेंगी.