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ऑयल गोदाम पर खाद्य विभाग का छापा, 3,696 लीटर खुला खाद्य तेल जब्त - Food Inspector Sandeep Patil

बैतूल जिले में खाद्य विभाग की टीम ने थोक कारोबारी के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की. इस दौरान 3 हजार 696 लीटर खुले खाद्य तेल की जब्ती की गई.

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गोदाम पर छापामार कार्रवाई

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Published : Dec 9, 2020, 1:21 PM IST

बैतूल। जिले भर में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में एक बार फिर से थोक तेल विक्रेता पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए, बड़ी मात्रा में तेल जब्त किया है. इस दौरान जब्त किए गए तेल का सैम्पल भी लिया गया.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत थोक कारोबारी के गोदाम पर कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने अवैध रूप से बेचे जा रहे 3 हजार 696 लीटर खुले खाद्य तेल की जब्ती की है, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा.

रात में हुई इस कार्रवाई को लेकर फूड इंस्पेक्टर संदीप पाटिल ने बताया कि, शिकायत मिली थी कि चंदूमल सनमुखदास के गोदाम से खुला खाद्य तेल बेचा जा रहा था. इसी सूचना के आधार पर टीम ने पहुंचकर निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान 18 ड्रमों में भरा हुआ 3 हजार 696 लीटर खाद्य तेल पाया गया, जिसकी बिक्री संबंधित फर्म के संचालक द्वारा की जा रही थी. फिलहाल खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत तेल को जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया है.

ये हैं सजा का प्रावधान

खुले में खाद्य तेलों की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है. बता दें कि, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक, अगर कोई असुरक्षित या मिलावटी खाद्य तेल बेचा जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 10 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है. साथ ही एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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