बैतूल। देश भर में कोरोना वायरस का खौफ जारी है. इसी के चलते जिला अदालत में 31 मार्च तक केसों की सुनवाई नहीं होगी. वायरस को लेकर बरती जा रही सावधानी के चलते उच्च न्यायालय ने सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई के निर्देश दिए हैं. बाकी सभी तरह के केसों की सुनवाई अब 31 मार्च के बाद होगी. पक्षकारों को न्यायालय में आने से परहेज करने के निर्देश भी जारी किए गए है. उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला न्यायालय में 31 मार्च तक जमानत व स्टे मामलों की ही सुनवाई होगी.
कोरोना वायरस: जिला अदालतें 31 मार्च तक आंशिक तौर पर बंद, सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई - district court in Betul
बैतूल में कोरोना वायरस के चलते जिला अदालत में 31 मार्च तक सुनवाई नहीं होगी. सिर्फ जरुरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी.
![कोरोना वायरस: जिला अदालतें 31 मार्च तक आंशिक तौर पर बंद, सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई Due to Corona virus cases will not be heard in the district court in Betul](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-6466827-thumbnail-3x2-b.jpg)
डिस्ट्रिक्ट जज अमर नाथ ने बताया कि, कोरोना वायरस को लेकर अब जिला अदालत में भी सावधानी बरती जा रही. जिसके चलते जरूरी मामलों की ही सुनवाई कोर्ट में होगी. साथ ही जिला अदालत के तीन गेट में से दो गेट बंद कर दिए गए हैं. सिर्फ एक गेट ही खुला रखा गया है. अदालत के मेन गेट पर सुरक्षाकर्मी और कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है. अदालत में आने-जाने वाले सभी लोगों को सेनेटाइजर से हाथ साफ करवाए जा रहे हैं, साथ ही थर्मल स्कैनर से लोगों की जांच की जा रही है, ताकि संक्रमण का पता चल सके. वही नाथ ने बताया कि, उन्होंने कोर्ट के कर्मचारियों के लिए जिला जेल में बने मास्क भी मंगवाए गए हैं.