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बड़वानीः लीज की शर्तों का उल्लंघन, रणजीत क्लब की परिसंपत्तियों का होगा अधिग्रहण - Barwani collector

बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने रणजीत क्लब परिसंपत्तियों को लीज की शर्तो का उल्लंघन कर व्यवसायिक उपयोग करने व नजूल भूमि को अधिग्रहित कर दो दिनो में कब्जा लेने के आदेश दिये है.रणजीत क्लब द्वारा निवर्तन नियम 2020 व अन्य नियमों के तहत लीज नवीनीकरण का पालन नहीं किया गया. साथ ही क्लब का उपयोग बिना किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए व्यवसायिक गतिविधियों एवं आवासीय गतिविधियों के लिए भी किया जाना पाया गया.

collector ordered to acquire all assets and constructions of Ranjit Club
रणजीत क्लब की समस्त परिसम्पत्तियों एवं निर्माणों को अधिग्रहित करने का आदेश

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Published : Jan 22, 2021, 12:10 AM IST

बड़वानी। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने लीज की शर्तों का उल्लंघन कर खेल गतिविधियों के अलावा बिना अनुमति के भोजनालय, दुकाने, बैडमिंटन हॉल, आवास गृह, स्वीमिंग पुल, टेनिस कोर्ट आदि का निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग करने पर रणजीत क्लब की समस्त परिसंपत्तियो एवं सरंचनाओं सहित नजूल भूमि का अधिग्रहण कर दो दिनो में कब्जा लेने के आदेश लोक निर्माण विभाग एवं तहसीलदार बड़वानी को दिये है.

कलेक्टर से मिली जानकारी के अनुसार 75 करोड़ किमत की लीज जमीन की शर्तों के उल्लंघन के साथ रणजीत क्लब के अध्यक्ष को भी निर्देशित किया कि वे वर्ष 2001 के पश्चात परिसंपत्तियों, दुकानो आदि से प्राप्त आय शासन कोष में तत्काल जमा करे. वहीं अगामी माह से इन दुकानों का मासिक किराया सीधे किरायेदारो के माध्यम से शासन पक्ष में जमा करवाने कि बात कही. कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वानी के माध्यम से रणजीत क्लब की भूमि का सीमांकन, क्लब के अध्यक्ष व सचिव की उपस्थिति में कराया था जिसमें 12000 वर्गमीटर भूमि का मूल्य 71 करोड़ 76 लाख 94 हज़ार 350 रूपये हैं.

कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि या अन्य नियमों के तहत लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन दिया जाता है एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है तो लीज नवीनीकरण हेतु विचार किया जा सकेगा. बता दे क्लब द्वारा प्रस्तुत लीज की समयावधि 1976 से वर्ष 2001 तक थी. वर्ष 2001 से आज दिनांक तक क्लब के द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया. नियमानुसार क्लब को वर्ष 2001 में ही लीज का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य था साथ ही लीज डीड की शर्तों अनुसार क्लब को संरचना का केवल खेल गतिविधियों के लिए ही उपयोग करना था पर क्लब के द्वारा खेल गतिविधियों के साथ-साथ क्लब का उपयोग बिना किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए व्यवसायिक गतिविधियों एवं आवासीय गतिविधियों के लिए भी किया जाना पाया गया.

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