बड़वानी। जिले के राजपुर में जनजाति गौरव सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम से पहले दो अरब 94 करोड़ 93 लाख रुपए के 42 कार्यों का शिलान्यास तथा 70 करोड़ 33 लाख के 19 कार्यों का लोकार्पण किया. वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए जनजाति समाज के स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल पर हर वर्ष मेले लगाने की बात कही है. वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जमकर आड़े हाथों लिया.
हर साल जनजातीय शहीदों की याद में में लगेंगे मेले
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिरसा मुंडा भीमा नायक टंट्या मामा ने जनजातीय संस्कृति की रक्षा और अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शोषण धर्मांतरण को रोकने तथा संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया था. जनजातियों की पूजा पाठ की पद्धति जीवन मूल्य और संस्कृति की रक्षा और आजादी के लिए निरंतर कार्य किया. जिसके कारण जनजातीय संस्कृति परंपरा व जीवन मूल्यों की रक्षा हो सकी. इसलिए जनजातीय वर्ग के शहीदों के स्मारकों पर उनके जन्मदिवस पर हर साल मेले लगेंगे.
धर्मांतरण को लेकर दिखाई सख्ती
मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि देश की आजादी में जनजाति महान नायकों के योगदान को कभी भुला नहीं सकेंगे. भारत के मुख्य धारा देश के जनजातीय जनजाति परंपराओं व संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के प्रयास किए जाएंगे, वहीं कुछ लोग भ्रम फैला कर देश में मारी संस्कृति सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. लोभ, लालच, भय और प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीएम शिवराज ने लव जिहाद को लेकर कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं होने देंगे. इसके लिए जल्द ही प्रदेश में कानून बनाया जाएगा. बेटियों को बहला-फुसलाकर विवाह करने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है.
अवैध कर्ज प्रदेश में माफ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में जैन वनवासियों को भूमि के पट्टे दिए गए हैं. उन्हें मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ भी दिया जाएगा. प्रदेश में जनजातियों का शोषण और लूट नहीं होने दी जाएगी. जिन अवैध साहूकारों ने जनजाति परिवारों को कर्जा दे रखा है और संपत्ति गिरवी रखी है ऐसे सभी अवैध कब्जों को मध्यप्रदेश में माफ कर दिया गया है. ऐसे कर्ज कि प्रदेश में वसूली नहीं की जा सकेगी. अवैध साहूकारों के विरुद्ध जनजाति है ऋण विमुक्त अधिनियम 2020 बनाया गया है. जिसके तहत जनजाति वर्ग की संपत्ति गिरवी रखने वाले अगर उनकी संपत्ति वापस नहीं करने पर उन्हें जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है.