मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

टास्क फोर्स समिति ने की कार्रवाई, जिले से 19 बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया - श्रम निरीक्षक आरसी वास्केल

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत बड़वानी में टास्क फोर्स समिति ने कार्रवाई करते हुए 19 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है.

19 child laborers freed
19 बाल श्रमिकों को किया मुक्त

By

Published : Dec 13, 2019, 7:56 PM IST

बड़वानी। शहर की विभिन्न संस्थाओं पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत जिला टास्क फोर्स समिति लगातार 8 दिनों से जांच और कार्रवाई कर रही है. जांच के दौरान 3 संस्थानों पर पंचनामा बनाकर 4 बाल श्रमिक को छुड़ाकर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है.

19 बाल श्रमिकों को किया गया मुक्त

तीन संस्थानों में से एक खेतिया से दो बच्चे, पानसेमल शहर में विनोद कोल्ड्रिंक्स होटल से एक बच्चे को, निवाली में गुरुक्रपा रेस्टोरेंट से भी एक बच्चे को मुक्त कराया गया है. बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. इस दौरान श्रम निरीक्षक आरसी वास्केल, निलेश परमार, अंकित किराड़, प्रधान आरक्षक सैयद आसिफ अली, आरक्षक मकसूद खान, खेतिया से आरक्षक अनुराग यादव और चाइल्ड लाइन से गणेश वर्मा शामिल थे. कार्रवाई में अब तक पूरे जिले में 19 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है.

अधिनियम में हैं सख्त प्रावधान

अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर 20 हजार से 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है या फिर 6 महीने से 2 साल तक का कारावास या दोनो से दंडित किया जाता है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details