जबलपुर।बालाघाट जिले की तिरोडी तहसील में मैगनीज के लिए अवैध तरीके से खेत खोदने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि उनकी शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच के निर्देश दिये थे. इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
खेत पर जबरन कब्जा :मामले के अनुसार बालाघाट के तिरौडी निवासी किसान दुलीराम तथा शालीराम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि ग्राम पौनिया में मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयंका को मैगनीज खदान आवंटित की गयी थी. उत्खनन के लिए संबंधित ठेका कंपनी को जो जमीन आवंटित की गयी थी, उससे लगी उनकी कृषि भूमि है. जिस पर खेती करते हुए वह अपने परिवार का भारण-पोषण करते थे. ठेका कंपनी ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और मैगनीज उत्खनन के लिए उनके खेत को खोद डाला.