बालाघाट। जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं आरोपी पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद, लगाया गया जुर्माना
बालाघाट में एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश रामजी लाल ताम्रकार ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.
जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि साल 2014 में गढ़ी क्षेत्र में रहने वाला आरोपी मोलसिंह मरावी अपने पड़ोस में रहने वाली 13 साल की नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर घर से भगाकर ले गया. जिसके बाद पीड़िता को बालाघाट के अलग-अलग स्थानों सहित मुंबई, नासिक ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
परिजनों की रिपोर्ट पर गढ़ी थाना पुलिस ने मोल सिंह मरावी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता और आरोपी की तलाश शुरू की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था. जहां से कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई.