छह हत्यारों को आजीवन कारावास, आपसी रंजिश में हुई थी गोवर्धन की हत्या - हत्या के 6 आरोपियो को आजीवन कारावास
बालाघाट में एक युवक की हत्या के आरोप में 6 आरोपियो को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
हत्यारों का आजीवन कारावास
बालाघाट। खैरलांजी के सावर गांव में 6 साल पूर्व एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में वारासिवनी न्यायालय ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित 2-2 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है.
6 साल पहले गोवर्धन लिल्हारे अपने एक साथी के साथ घरेलू सामान लेने के लिये बाजार खैरलांजी जा रहा था, तभी 6 आरोपियों ने पीछा कर उसको बीच रास्ते में घेरकर कुल्हाड़ी व चाकू से मारकर हत्या कर दी थी.
मृतक गोवर्धन लिल्हारे की आरोपियों के साथ काफी समय से जमीनी व पारिवारिक विवाद चला रहा था, इसी के चलते आरोपियों ने गोवर्धन की हत्या कर दी थी. घटना के बाद खैरलांजी थाना पुलिस ने गोवर्धन लिल्हारे की हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.
जिसके बाद करीब छह साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद वारासिवनी न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कमलेश सनोडिया की न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.