बालाघाट। उपायुक्त विश्वजीत हलधर द्वारा 30 जुलाई 2020 से 02 अगस्त 2020 की अवधि में बालाघाट जिले के गोदामों और उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया है. जिसमें बालाघाट जिले के गोदामों में अमानक स्तर का चावल पाया गया है, जो कि मनुष्य के खाने योग्य नहीं था और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्न श्रेणी का पाया गया है. इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए तत्काल संबंधित राइस मिलर्स से चावल जमा कराने पर रोक लगाई गई है. कलेक्टर दीपक आर्य ने इस मामले में 18 राइस मिलर्स के मालिकों और वेयर हाउस कॉरपोरेशन एवं नागरिक आपूर्ति निगम के नौ कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
राइस मिलर्स और नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों पर FIR
अमानक स्तर का चावल प्रदाय करने वाली करीब 18 राइस मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में जिम्मेदार नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक आरके सोनी समेत क्वालिटी निरीक्षकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.
कलेक्टर आर्य ने वारासिवनी, लालबर्रा, परसवाड़ा, बैहर के तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र की इन राइस मिल के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज कराए और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.
राइस मिलों के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश