बालाघाट। वारासिवनी के महकेपार में चार साल पहले खेत से रास्ता देने के विवाद में हुई युवक की हत्या के आरोप में पति-पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में एक आरोपी फत्तेलाल की पहले भी मौत हो चुकी है.
हत्या के आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास, जमीन विवाद में की थी हत्या - बालाघाट
17 जुलाई 2016 को तिरोड़ी थाना अंतर्गत खेत से रास्ता देने को लेकर हुए विवाद में हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र कोहाड़ ने बताया कि 17 जुलाई 2016 को तिरोड़ी थाने के महकेपार में खेत में जाने के रास्ते को बन्द करने को लेकर विवाद घनश्याम और छोटेलाल के बीच चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए घनश्याम ने पंचायत में आवेदन लगाया था. मामले को लेकर पंचायत में बैठक बुलवाई गई थी, जहां विवाद को सुलझाने का प्रयास किया ही जा रहा था, लेकिन दोनों के बीच विवाद काफी बढ़ गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने पहुंचे खुशहाल नाम के ग्रामीण पर छोटेलाल, फत्तेलाल और उसके नाबालिग बेटे ने हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस दौरान उसे बचाने के लिए आए श्यामलाल को भी चोटें पहुंची.
इस घटना में खुशहाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. घटना के बाद पुलिस ने मौके से फरार चारों आरोपियों छोटेलाल, फत्तेलाल, पत्नी तिरुला बाई और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया था. वहीं नाबालिग के मामले को बाल न्यायालय में भेज दिया गया था. अदालत ने इस मामले में सभी तथ्यों और गवाहों के बयानों के बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी पति-पत्नी छोटेलाल और तिरुला बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.