बालाघाट।जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये शासन द्वारा स्कूल,कॉलेज, मॉल, कोचिंग संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी एक कोचिंग संचालक बिना किसी अनुमति के कोचिंग संस्थान खोलकर छात्रों को पढ़ा रहे थे. जबकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था. जिसके बाद एसडीएम ने कोचिंग संचालक पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया.
निजी कोचिंग संस्थान को किया गया सील, बिना अनुमति के हो रहा था संचालन
बालाघाट में कोचिंग, शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासन अभी खोलने की अनुमति नहीं दी है. बावजूद इसके एक कोचिंग संस्थान खोले जाने के बाद एसडीएम ने उसे सील कर दिया. जबकि आगे भी इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने की बात कही गई है.
शहर की एक कोचिंग संस्थान में बिना किसी अनुमति के छात्रों को पढाया जा रहा था. शिकायत के बाद बालाघाट एसडीएम अक्षय तेम्रवाल ने कोचिंग को बंद कर सील कर दिया है. वहीं संस्थान संचालक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए हैं. बालाघाट शहर के मध्य स्थित सानिध्य कोचिंग सेंटर में अवैध रुप से बिना किसी शासन के अनुमति के कोचिंग को संचालित किया जा रहा था. जिसके बाद कोचिंग संस्थान को सीलबंद कर दिया गया है. वहीं कोरोना संकट के दौरान बगैर अनुमति के कोचिंग कक्षाओं का संचालन करने से कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका के चलते कोचिंग संचालक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है. एस डीएम अक्षय तेम्रावाल ने बताया कि शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुये कोचिंग को सील कर दिया गया है. वहीं यदि बिना किसी अनुमति के अन्य कोचिंग संस्थान संचालिक पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई की जायेगी.