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महिला को 2 साल बाद मिला इंसाफ, आरोपी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, दुष्कर्म की कोशिश और हत्या का था आरोप

वारासिवनी के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

आजीवन कारावास की सजा
आजीवन कारावास की सजा

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Published : Aug 28, 2021, 4:37 PM IST

बालाघाट।जिले के वारासिवनी के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह मामला करीब 2 साल पुराना बताया जा रहा है. वारासिवनी तहसील के लालबर्रा थाना क्षेत्र के बघोली में 8 जून 2019 को आरोपी रोहित उर्फ मलखम जेठूलाल ने 31 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय

पीड़ित महिला अपने घर की बाड़ी में बर्तन मांज रही थी, तभी अचानक से आरोपी उसके घर में घुस गया, महिला से जोर-जबरदस्ती करने लगा. इस दौरान महिला ने जब विरोध किया तो आरोपी उसपर धारदार हथियार से वार कर दिया. इस दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के वक्त घर में महिला की दो लड़कियों मौजूद थीं. दोनों ने ही पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा था.

न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी

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दोनों लड़कियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी रोहित नामदेव के विरुद्ध धारा-354 ए, 302 समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया, और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में सौंपा. जहां करीब 2 सालों तक सुनवाई के बाद वारासिवनी के प्रथम अपर सत्र एवं जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले के बाद रोहित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

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