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नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा

बालाघाट में विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Accused of misdemeanor
दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jan 29, 2020, 1:34 PM IST

बालाघाट।जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रजेगांव निवासी एक युवक को स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी एके कुशराम ने बताया कि आरोपी प्रकाश गोन्दुडे ने साल 2016 में एक नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले गया और अलग-अलग स्थानों पर रखकर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता जैसे-तैसे वहां से भागकर आई और परिजनों को सारी कहानी बताई. जिसके आधार पर किरनापुर थाने में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी प्रकाश गोन्दुडे को दोषी मानते हुए उसे अन्य सजाओं के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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