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बालाघाटः हत्या के 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बालाघाट जिले के वारासिवनी में 27 सितंबर को 2011 में चार लोगों की हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिसमें एक महिला सहित आठ लोग शामिल हैं.

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Published : Sep 27, 2019, 11:27 PM IST

हत्या के 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बालाघाट। वारासिवनी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आठ साल पहले हुई चार लोगों की हत्या के मामले आरोपियों को सजा सुनाई है. मामले में एक महिला सहित 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. महिला आरोपी को 9 हजार और अन्य आरोपियों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

हत्या के 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अनूप चौबे ने बताया कि मृतक घनाराम ठाकरे, भागवत ठाकरे की पहली पत्नी का पुत्र था. लेकिन भागवत उसे चाहता नहीं था. घनाराम ने जब अपने पिता से संपत्ति में हिस्से की मांग थी. जिस पर गांव की पंचायत ने घनाराम को एक एकड़ जमीन देने बात भागवत से की थी. घनाराम इस फैसले से खुश नहीं था. जिस पर दोनों बाप-बेटों में विवाद छिड़ गया.

इसी विवाद के चलते भागवत के पुत्र किशन, पत्नी केशर बाई ने प्लानिंग करते हुए भागवत को अपने साथ मिलाया और अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर घनाराम के घर पहुंचकर 27 सितंबर को 2011 को घनाराम उसकी पत्नी संजना, साली ममता और साले अरुण की हत्या कर दी थी.

मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक महिला सहित 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी मोहनलाल ठाकरे की पूर्व में मौत हो चुकी है.

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