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तीन दिनों में लाइसेंसी हथियार थानों में कराएं जमा, नहीं तो हो सकती है FIR

उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है. अशोकनगर में इस स्थिति में सभी शस्त्र के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. साथ ही सभी आर्म्स को तीन के भीतर थाने में जमा करने के आदेश जारी किए हैं.

Superintendent of Police Raghuvansh Bhadoria
पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया

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Published : Sep 30, 2020, 12:04 PM IST

अशोकनगर। मध्यप्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तारीख तय हो गई है और तारीख का एलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में सभी शस्त्र के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. अगर तीन दिन में हथियार मालिकों ने अपने शस्त्रों को थाने में जमा नहीं कराया तो उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है.

रघुवंश भदौरिया, अशोकनगर के एसपी

चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में अशोकनगर कलेक्टर अभय कुमार वर्मा ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन को लेकर अधिकारियों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.

पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया ने बताया की आचार संहिता को देखते हुए सभी लाइसेंस धारियों को सूचना दे दी गई है कि वे तीन दिन के अंदर अपने हत्यारों को थानों में जमा करा दें. भदौरिया ने कहा कि आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, यदि निश्चित समय सीमा में अगर शस्त्र मालिक उसको जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

फिलहाल तीन दिन का समय दिया गया है, ताकि लोग अपने हथियारों को जमा करा सकें. वहीं पुलिस ने शहर के एवं जिले की मुख्य सड़कों पर चेकिंग पॉइंट लगा दिए गए हैं. जिससे बाहर से आने वाले लोगों और वाहनों पर निगरानी रखी जा सके. वही गुंडे बदमाशों के खिलाफ भी जिला बदर की फाइल तैयार कर ली गई है. कई अपराधियों पर निगाह रखी जा रही है. जिनके नाम जिला बदर की सूची में बढ़ाए जाएंगे.

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