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अशोकनगर: लॉकडाउन में फिर बदला दुकानें खोलने का नियम, अब नए रोस्टर के हिसाब से खुलेगा मार्केट

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Published : May 5, 2020, 10:21 PM IST

Updated : May 22, 2020, 12:11 PM IST

कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए शासन ने देश भर को तीन जोन में बांटा है. वहीं अशोकनगर को ग्रीन जोन घोषित किया गया है. जिसके कारण प्रशासन ने अशोकनगर में दुकानें खोलने की रियायत दी थी, लेकिन दुकानदारों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कलेक्टर ने जारी आदेश में फेरबदल किया है.

Rules for opening shops in ashoknagar during lock down changes by collector manju sharma
लॉक डाउन में फिर बदला दुकाने खुलने का नियम

अशोकनगर। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत में ग्रीन जोन जिला होने के कारण अशोकनगर में दुकानें खोलने की रियायत प्रशासन ने दी थी, लेकिन इन 2 दिनों में बाजार खुलते ही किसी भी दुकानदार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया. जिसके बाद कलेक्टर डॉ. मंजू शर्मा ने आदेश में फेरबदल किया है. अब दुकानें बनाए गए नए रोस्टर के हिसाब से खुल सकेंगी.

दुकाने खुलने के आदेश में हुआ बदलाव

जिला कलेक्टर डॉ. मंजू शर्मा ने आदेश में फेरबदल करते हुए नया आदेश जारी किया है. जिसमें व्यवसायिक गांधी पार्क, इंद्र पार्क, स्टेशन रोड, बिलाला मिल रोड, तुलसी पार्क, सुभाष गंज, विदिशा रोड, पछाडि खेड़ा रोड एवं इनके आसपास संपूर्ण क्षेत्र की विभिन्न दुकानें सुबह 10 से 4 बजे तक की खोली जाएंगी.

सोमबार, बुधवार और शुक्रवार को ये दुकान खुलेंगी

इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल,स्टेशनरी, गिफ्ट सेंटर,टेलरिंग, कॉस्मेटिक शॉप खुल सकेंगी.

मंगलवार,गुरुवार और शनिवार को खुलेगी यह दुकान

ज्वेलर्स, बर्तन, हार्डवेयर, सेनेटरी, प्लास्टिक, पूजन सामग्री,फर्नीचर शॉप सहित फुटवेयर की दुकान खुलेंगी.

इन क्षेत्रों में राशन किराना, रेडीमेड कपड़े से संबंधित दुकानों को नगर पालिका द्वारा संख्यात्मक रूप से संचालन करने के आदेश दिए गए हैं. जिसमें कम संख्या वाली दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोली जायेंगी एवं विषम संख्या वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी. जबकि रविवार को शहर की संपूर्ण दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी. शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

Last Updated : May 22, 2020, 12:11 PM IST

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