अशोकनगर। भारत सरकार के गृह विभाग और मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के निर्देश पर सम-विषम और एक दिन छोड़कर दुकान खोलने के आदेश को समाप्त कर दिया गया है. कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि जिले में शाम 7 से सुबह 7 तक कर्फ्यू रहेगा. ऐसे में दुकानदार को खुद ही यह तय करना होगा. कि वे अपनी दुकानें कब खोलें एवं कब बंद करें. इसके अलावा कई संस्थान को अभी भी प्रतिबंधित किया गया है.
अशोकनगर की दुकानों पर सम और विषम संख्याओं को अंकित किया गया था. जिसमें 3 दिन सम दुकान एवं तीन दिन विषम दुकानें खोलने का आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया था. लेकिन नई गाइडलाइन के बाद अब सभी दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. केवल प्रशासन द्वारा जिन दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है. वह अभी नहीं खोल सकेंगे. कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया की शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जिलेभर में कर्फ्यू रहेगा. शेष 12 घंटों में दुकानदार अपने दुकानों को खोलने एवं बंद करने का समय तय कर सकेंगे.
यह संस्थान रहेंगे बंद