मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

अशोकनगर में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, बाकी समय दुकान खोल सकेंगे दुकानदार

भारत सरकार के गृह विभाग और मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के निर्देश पर एक दिन छोड़कर दुकान खोलने के आदेश को समाप्त कर दिया गया है. कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि जिले में शाम 7 से सुबह 7 तक कर्फ्यू रहेगा.

By

Published : May 21, 2020, 5:10 PM IST

Ashoknagar Collector Dr. Manju Sharma gave information, curfew will remain in the district from 7 to 7 in the evening
अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने दी जानकारी, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जिले में रहेगा कर्फ्यू

अशोकनगर। भारत सरकार के गृह विभाग और मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के निर्देश पर सम-विषम और एक दिन छोड़कर दुकान खोलने के आदेश को समाप्त कर दिया गया है. कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि जिले में शाम 7 से सुबह 7 तक कर्फ्यू रहेगा. ऐसे में दुकानदार को खुद ही यह तय करना होगा. कि वे अपनी दुकानें कब खोलें एवं कब बंद करें. इसके अलावा कई संस्थान को अभी भी प्रतिबंधित किया गया है.

अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने दी जानकारी, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जिले में रहेगा कर्फ्यू

अशोकनगर की दुकानों पर सम और विषम संख्याओं को अंकित किया गया था. जिसमें 3 दिन सम दुकान एवं तीन दिन विषम दुकानें खोलने का आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया था. लेकिन नई गाइडलाइन के बाद अब सभी दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. केवल प्रशासन द्वारा जिन दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है. वह अभी नहीं खोल सकेंगे. कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया की शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जिलेभर में कर्फ्यू रहेगा. शेष 12 घंटों में दुकानदार अपने दुकानों को खोलने एवं बंद करने का समय तय कर सकेंगे.

यह संस्थान रहेंगे बंद

लॉक डाउन चार में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. इसी के साथ होटल रेस्टोरेंट सेवा भी पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि खाद्य सामग्री के होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट की किचन को चालू रखने की अनुमति प्रदान की गई है. इसी के साथ सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम सभागृह बंद रहेंगे.

धार्मिक और राजनीति गतिविधियां भी रहेंगे बंद

सामाजिक, राजनीतिक,खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, सभा एवं अधिक संख्या में लोगों की एकत्र होने की गतिविधियों पर एवं भीड़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. धार्मिक संस्थान, प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे. यात्री वाहन और बसों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा सभी आदेश पूर्व की तरह ही यथावत रहेंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details