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उपचुनाव 2020: चिन्हित श्रेणी के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र से शुरू हुआ मतदान - Polling in Anuppur

उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग और कोविड संक्रमित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की व्यवस्था की गई है. अनूपपुर में मतदान दल द्वारा घर-घर जाकर डाक मतपत्र से मतदान कराना शुरू कर दिया गया है.

Postal ballot voting
डाक मतपत्र से मतदान

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Published : Oct 24, 2020, 8:55 AM IST

अनूपपुर। उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग और कोविड संक्रमित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की व्यवस्था की गई है. अनूपपुर के विधानसभा क्षेत्र 87 में 1,380 चिन्हित श्रेणी के मतदाताओं द्वारा फॉर्म 12-डी में आवेदन प्रस्तुत किए गए और उनको डाक मतपत्र जारी किए गए हैं. 80 साल से अधिक उम्र श्रेणी के 584 मतदाता हैं, दिव्यांग श्रेणी के 770 मतदाता और कोविड मरीज श्रेणी के 26 मतदाता हैं. जिन्होनें शुक्रवार को 23 अक्टूबर से चलित मतदान दल द्वारा घर-घर जाकर डाक मतपत्र सुविधा के माध्यम से मतदान कराया जाना शुरू कर दिया है, जो 2 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी. अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 59 चलित मतदान दलों का गठन किया गया है. हर प्राप्त डाक मतपत्रों को ट्रेजरी में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित जमा किया जाएगा.

कोरोना के नियामों का हो रहा पालन

इस दौरान मतदान दलों के द्वारा कोरोना से बचाव और कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है. सभी दलों को कोविड सुरक्षा किट जिसमें मास्क, सैनिटाईजर आदि आवश्यक सामग्रियां दी गई हैं. इसके साथ ही सभी मतदान दल डाक मतपत्र से मतदान के दौरान पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित कर रहे हैं. मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए वीडियोग्राफी भी की जा रही है. चलित मतदान दल में एक पीठासीन स्तर का अधिकारी, एक मतदान अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और एक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं. वहीं मतदान केन्द्र का बीएलओ सहायता के लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में वह मतदान के केंद्र के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे.

प्रत्याशी बीलएओ नियुक्त कर सकते हैं

चिन्हित मतदाताओं (निर्वाचकों) को चलित मतदान दल के दौरे की तारीख और अनुमानित समय के बारे में पहले दी सूचना दी जाएगी. प्रत्याशियों को भी इस श्रेणी के डाक मतपत्र जारी करने और एकत्रित करने के लिए दौरे के कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी. यदि वे चाहें तो चलित मतदान दल द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों (बीलएओ सहित) को नियुक्त कर सकते हैं.

अगर पहले दौरे के समय मतदाता (निर्वाचक) अनुपस्थित मिलता है, तो मतदान दल द्वारा अपने दूसरे दौरे की तिथि और समय के बारे में लिखित सूचना मतदाता के घर पर चस्पा करना होगा. यदि दूसरे दौरे के समय भी मतदाता (निर्वाचक) अनुपस्थित मिलता है तो ऐसे मामलों में आगे कोई दौरा नहीं किया जाएगा. मतदाता (निर्वाचन) से संबंधित डाक मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी को वापस किया जाएगा. चिन्हित श्रेणी के मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा का चयन किया जाता है और आवेदन फार्म- 12D पोस्टल बैलेट के लिए स्वीकार किया गया है, तो ऐसे मतदाताओं को मतदान दिवस 3 नवम्बर के दिन मतदान केन्द्र पर अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे मतदाता सिर्फ पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही मतदान कर सकेंगे.

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