अनूपपुर । कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल तक अनूपपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. जिसके अंतर्गत किसी भी आम आदमी के बाहर निकलने में प्रतिबंध है, साथ ही दो पहिया, चार पहिया वाहनों पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ वही वाहन चल सकेंगे जिसमें अतिआवश्यक सामग्री लाने तथा ले जाने का प्रयोग हो रहा हो.
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कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं किसी का भी बेवजह बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
कलेक्टर ने वीडियो जारी कर दी बड़ी सूचना
नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत ने होम डिलीवरी के लिए विक्रेताओं के मोबाइल नम्बर ग्राहकों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है. राशन, किराना, फल, सब्जी विक्रेताओं को चलित वाहन,हाथ ठेला, रिक्शा, साइकिल, फेरी के माध्यम से प्रत्येक वार्डो, मोहल्लों में घर-घर जाकर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक फल बेचने की अनुमति रहेगी.
फुटकर सब्जी विक्रेता अथवा अन्य किसी स्थल पर सब्जी की दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा.