अनूपपुर। अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लगा दी है. उनका कहना है कि आए दिन जुलूस, आमसभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते यह फैसला लिया है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए. इसमें कहा गया कि कार्यालय कलेक्टर के परिसर को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया जाता है.
आंदोलनकारियों को नहीं मिलेगी एंट्री
आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे. जबकि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कलेक्ट्रेट परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है. परिसर के मुख्य द्वार पर ही शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी व्यक्ति और संगठन अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकता है.