मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

MP Anuppur शौचालय में महिला से दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 2 हजार जुर्माना - 2 हजार जुर्माना

अनूपपुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा कोतमा की न्यायालय ने महिला से रेप व अन्य धाराओं में निर्मल बंसल को 10 वर्ष का कठोर (10 years rigorous imprisonment young man) कारावास सहित 1 हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई है. पैरवी अपर लोक अभियोजक कोतमा शैलेन्द्र सिंह द्वारा की गई. आरोपी ने ये वारदात शौचालय में की.

10 years rigorous imprisonment young man
दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 10 वर्ष का कठोर कारावास

By

Published : Dec 3, 2022, 8:06 PM IST

अनूपपुर। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने बकाया कि 3 दिसबंर को बिजुरी में 30 नवंबर 2017 को पीड़िता अपने घर के पीछे स्थिति शौचालय में गई थी. तभी आरोपित आ गया और जबरन पीड़िता का हाथ पकड़ लिया. उसने विरोध किया लेकिन युवक ने दुष्कर्म किया.

MP Anuppur युवती से रेप व उसके भाई से लूट के जुर्म में युवक को आजीवन कारावास व जुर्माना

पीड़िता से मारपीट भी की :पीड़िता के साथ आरोपी ने मारपीट भी की. पीड़िता का शोर सुनकर पति जब घटनास्थल पर पहुंचा तो आरोपी अपना दो पहिया वाहन छोड़कर भाग गया. पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बिजुरी में आरोपित के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने के बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया. अपर लोक अभियोजक कोतमा द्वारा न्यायालय के समक्ष आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत किए. इस पर न्यायालय ने अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए सजा सुनाई.

ABOUT THE AUTHOR

...view details