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ब्लैकमेल कर 10 सालों से दुष्कर्म, मामला दर्ज

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Published : Feb 23, 2021, 9:15 PM IST

26 वर्षीय युवती ने रेल सुरक्षा शाखा के निरीक्षक के खिलाफ जबरदस्ती करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है. युवती का आरोप है आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसी आधार पर ही युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया.

molestation case registered against railway inspector
निरीक्षक के खिलाफ जबरदस्ती का मामला

अनूपपुर। रेल सुरक्षा बल गुप्तचर शाखा के निरीक्षक राणा प्रताप सिंह पर एक युवती ने शारीरिक शोषण और जबरदस्ती गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. युवती का आरोप है निरीक्षक ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

  • ब्लैकमेल कर 10 सालों से दुष्कर्म

26 वर्षीय पीड़िता के मुताबिक आरोपी निरीक्षक राणा प्रताप सिंह साल 2011 में उसकी मुलाकात हुई थी. उसके बाद से ही आरोपी उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था. यही नहीं उसने अवैध तरीके से गर्भपात कराकर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत 13 फरवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की थी. जिला विधि प्राधिकरण के पत्र पर पुलिस अधीक्षक एमएल सोलंकी ने संज्ञान में लेते हुए कोतवाली अनूपपुर में आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए. कोतवाली निरीक्षक खेम सिंह पेद्रो ने मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. युवती ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल गुप्तचर शाखा के निरीक्षक राणा प्रताप सिंह से उसकी पहचान रेलवे स्टेशन अनूपपुर में हुई थी.

  • वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म

युवती के मुताबिक साल 2011 में रेलवे स्टेशन अनूपपुर से शाम को ट्रेन का इंतजार करते हुए अकेली बैठी हुई थी. शाखा के निरीक्षक राणा प्रताप सिंह सिविल ड्रेस में आया और मुझे अपने साथ प्लेटर्फाम के पश्चिम दिशा में रेलवे केबिन के एक कमरे में ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया. मेरा अश्लील वीडियो बनाकर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. डर के कारण वारदात के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी. साल 2018 में फिर से राणाप्रताप सिंह ने उसका अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म किया.

  • कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

युवती ने जिला विधिक प्राधिकरण से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है. जहां जिला विधिक प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक को तत्काल कार्रवाई किए जाने के लिए पत्र लिखा था. आरोपी के खिलाफ धारा 323, 506, 376, 376 (2)(एन, 376 (2)क, 1, 312, 3, 1, डब्ल्यू (आई) और 3,2,5 एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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