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अनूपपुर: 30 मई को रहेगा कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए अनूपपुर कलेक्टर ने 30 मई को जिले में कर्फ्यू घोषित किया है. इस दौरान सभी तरह के संस्थान बंद रहेंगे.

Anuppur: Curfew will remain on May 30
कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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Published : May 29, 2020, 8:04 PM IST

अनूपपुर। कलेक्टर ने 30 मई को पूरे जिले में कर्फ्यू घोषित किया है. कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने आमजनों द्वारा दिए जा रहे सुझाव और कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. बताया जा रहा है कि कर्फ्यू में दो-चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी और आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी. किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. वहीं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

कलेक्टर ने जारी किए आदेश
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जिले में स्थित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) और जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने के लिए मुक्त रहेंगे.

वहीं जिले में संचालित समस्त बैंक शाखाएं, एलपीजी वितरण केन्द्र और मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. इस दौरान प्रतिबंध से मुक्त समस्त संस्थाओं को निर्देशित है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना होगा. बता दें कि यह निर्णय कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है.

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