अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग बच्ची के केस में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला शहर के चचाई थानाक्षेत्र का है. यहां मोनू नाम के आरोपी ने जयराम रवानी के साथ मिलकर एक माइनर बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था. कोर्ट ने मोनू को पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा, भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत 10 वर्ष, 368 के तहत 5 वर्ष, 366 के तहत 7 वर्ष, 368 के तहत 5 वर्ष, 342 के तहत 1 वर्ष, 323 के तहत 1 साल की सजा दी है. इसके साथ ही उसके सहयोगी को भी सजा सुनाई है. (Anuppur rape accused) (Anuppur rape accused life imprisonment)
कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख: कोर्ट के फैसले की जानकारी अभियोजन पक्ष से राकेश पाण्डेय ने दी और कहा कि प्रकरण राज्य शासन द्वारा गंभीरता से लिया गया था, हालांकि इसे सनसनीखेज रूप मे घोषित किया गया था. जिसका विचारण न्यायालय में कलेक्टर सोनिया मीना और पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के आवश्यक निर्देशों के साथ जिला अभियोजन अधिकारी के अभियोजन संचालन में हो रहा था. जिसमें अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए 28 गवाह और 39 दस्तावेज प्रस्तुत किये. प्रकरण की विवेचना एसडीओपी उमेश कुमार गर्ग द्वारा किया गया था.