अनूपपुर। नौवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सश्रम 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अनूपपुर आरपी सेवेतिया ने 30,000 रुपये के आर्थिक दंड भी लगाया है. इस राशि में से 25,000 रुपए पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है. न्यायाधीश ने सजा को यादगार बनाते हुए और पीड़िता की मनोस्थिति को देखते हुए मुआवजे के रूप में 4,00,000 रुपए दिए जाने का आदेश भी पारित किया है. (anuppur court unprecedented punishment to rapist)
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जाने क्या है पूरा मामलाः जिला अभियोजन अधिकारी ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता कक्षा नौवीं की छात्रा थी. घटना विगत 29 जुलाई की है. नाबालिक छात्रा शाम को करीब पांच बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी. गांव के तालाब के पास आरोपी रवि राठौर मिला और बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तुमसे शादी करूंगा. इसके बाद आरोपी जबरन पीड़िता का हाथ पकड़कर तालाब के पीछे बरमसिया की झाड़ियों में ले गया. उसने रात 12.30 बजे तक बालिका को वहीं झाड़ियों में छिपाए रखा. इसके बाद गांव के एक सूने घर में ले गया.रात में जबरन डरा धमकाकार उसके साथ दुष्कर्म किया. सुबह जब आरोपी सो रहा था, तब पीड़िता मौका पाकर भाग गई. घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी. घटना की रिपोर्ट थाना जैतहरी में की गई. थाना जैतहरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. संपूर्ण विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र जिला अभियोजन अधिकारी की समीक्षा उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया गया. यहां उन्होंने कुल 24 अभियोजन साक्षियों एवं 35 दस्ताावेजों के माध्यम से आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित कराया. (anuppur why such punishment was given by court)
किन दफाओं में मिली सजाः न्याययालय द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर आरपी. सेवेतिया ने आरोपी रवि सिंह राठौर पिता गणेश राठौर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अमगवां थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) के तहत सजा सुनाई. इसके अलावा पॉक्सो अधि. की धारा 5(ठ)/6 के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अनुसचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)5 के लिए 12 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है. इतना ही नहीं धारा 363,366,368 भादवि के लिए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास की और सजा सुनाई है. जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. इसके अतिरिक्त प्रत्येक धाराओं में 5000-5000 कुल धाराएं 06 जुर्माने की राशि कुल 30,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है. जुर्माने की राशि में से 25,000 रूपये पीड़िता को देकर सच्चा न्याय प्रदान किया है. यह पीड़िता और दोषी दोनों के लिए अविस्मरणीय रहेगा. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामनरेश गिरि द्वारा की गयी है थी. (anuppur court order rapist 20 years jail)