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रोजाना दुकान खोलने वालों पर सख्त श्रम विभाग, साप्ताहिक बंदी किया अनिवार्य - साप्ताहिक छुट्टी

जिले के सभी दुकानदारों को श्रम विभाग ने सर्कुलर जारी कर हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखने का निर्देश दिया है, ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

नए नियम को लोगों ने अच्छा बताया

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Published : Sep 1, 2019, 10:29 PM IST

आगर-मालवा। जिले के सभी दुकानदारों को अब हफ्ते में एक दिन अनिवार्य रूप से अपने संस्थान बंद रखने होंगे, इस नियम का सर्कुलर सभी दुकादारों को श्रम विभाग ने भेज दिया है. जिले में पहले से बुधवार को बाजार में अवकाश घोषित था, लेकिन दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये सर्कुलर जारी किया गया है. इस नियम की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी.

नए नियम को लोगों ने अच्छा बताया

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उप धारा के तहत दुकानदारों को एक दिन की छुट्टी का प्रावधान है. नए दिशा-निर्देशों को व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग के कर्मचारी दुकानों पर जाकर व्यापारियों को समझाइश दे रहे हैं, आगामी दिनों में इसका असर भी शहर में दिखाई पड़ेगा.

साथ ही दुकानदारों के लिए कई नियमों में भी बदलाव किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक शीतल जैन ने बताया कि नए नियम अच्छे हैं. श्रमिकों को एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए. श्रम विभाग अधिकारी केबी मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश मिले, इसलिए दुकानदारों को हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखना होगा. विभाग जन जागरण अभियान भी चला रहा है और नियमों का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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