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आगर मालवाः नर्सिंग होम एक्ट के तहत जिले में अपंजीकृत संस्थाओं पर कार्रवाई - Nursing Home Act

अधिकारियों के आदेश पर जिले में उपचार्यगृह तथा रूजोउपचार संबंधी संस्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के तहत नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डॉ विजेन्द्र चुरिहार, निश्चेतना चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय आगर डॉ पंकज बघेल एवं फुड सेफ्टी ऑफिसर केएल कुम्भकार के द्वारा आगर एवं कानड़ में निरीक्षण किया गया.

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Published : Jan 1, 2021, 8:25 PM IST

आगर मालवा। अधिकारियों के आदेश पर जिले में उपचार्यगृह तथा रूजोउपचार संबंधी संस्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के तहत नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डॉ विजेन्द्र चुरिहार, निश्चेतना चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय आगर डॉ पंकज बघेल एवं फुड सेफ्टी ऑफिसर केएल कुम्भकार के द्वारा आगर एवं कानड़ में निरीक्षण किया गया. जिसमें बडौद रोड पर अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहें 3 क्लिनिकों को सील किया गया. इसी प्रकार कानड़ में अनाधिकृत रूप बिना किसी अनुज्ञा के संचालित किये जा रहें 2 क्लिनिक, 01 पैथलॉजी कलेक्शन सेंटर को सील किया गया. चांदन गांव में अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहें 2 क्लिनिकों को सील किया गया. वहीं विकास खण्ड आगर के 4 योग्यताधारी चिकित्सा व्यवसाय कर रहें. क्लिनिक संचालकों को जिला स्तर से पंजीयन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये.

कारवाई के दौरान सील किये गये क्लिनिकों के संचालकों को लिखित सूचना जारी की जाकर अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों एवं क्लिनिक संचालन की मान्यता से संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में 05 एवं 06 जनवरी 2020 को दस्तावेज परीक्षण हेतु आहूत किया गया है. दस्तावेज परीक्षण उपरांत क्लिनिकों में उपलब्ध औषधी एवं संसाधनां की जांच के उपरांत सील खोले जाने की कार्रवाई की जायेगी. जिन स्थानों को सील बंद किया गया है यदि उन स्थानों पर संचालकों के द्वारा बिना अधेहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की अनुमति के ताला खोलना एवं चिकित्सा कार्य करना पाया जाता है, तो पुलिस प्रकरण दर्ज करवाया जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों के निर्देशानुसार की जा रही है. यह कार्रवाई जिले में सतत रूप से जारी रहना है। चिकित्सा कार्य से जुडे हुए प्रत्येक व्यक्ति को जिले से सक्षमताधारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर चिकित्सा कार्य करना होगा। आगामी कारवाई के दौरान जिनके पास सक्षमताधारी योग्तयाएवं पंजीयन की जानकारी नहीं मिलेगी उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा रूजोउपचार संबंधी संस्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की जावेगी. जिसकी समस्त जवाब देही संबंधित की होगी.

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