उज्जैन(ujjain news)। शहर में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन (100 percent corona vaccination) के लिए प्रशासन नए-नए प्रयोग कर रहा है. उज्जैन में अब प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की गाइडलाइन जारी की. जिसके तहत सभी दुकानों के बाहर कर्मचरियों सहित मालिक का वैक्सीन सर्टिफिकेट चस्पा करना होगा. प्रशासन का मानना है कि ऐसा करने से दुकानों में आने वाले ग्राहक अपने आपको सेफ समझेंगे, साथ ही प्रशासन को भी पता रहेगा कि किस दुकान में किस कर्मचारी ने टिका नहीं लगवाया है.
दुकानों के बाहर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चस्पा
उज्जैन नगर निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त दुकानों-प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक है कि वे दुकान पर कार्यरत समस्त स्टॉफ, कर्मचारियों इत्यादि सहित का टीकाकरण करवाकर उसका फाइनल प्रमाण पत्र अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर चस्पा करें. चेकिंग के दौरान जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर दोनों डोज का फाइनल वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र चस्पा नहीं पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.